देश में टैक्स ढांचे को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि अब वस्तु एवं सेवा कर (GST) के केवल दो ही मुख्य स्लैब रहेंगे।
कौन-कौन से स्लैब हटे?
बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए केवल 5% और 18% की दरें ही लागू होंगी। इससे टैक्स प्रणाली न सिर्फ सरल होगी बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी।
“स्पेशल स्लैब” पर भी चर्चा
बैठक में कुछ राज्यों की ओर से एक “स्पेशल स्लैब” की बात भी उठी, जिसे तंबाकू, महंगी कारों और कुछ विलासिता वाली चीजों पर लागू करने का सुझाव दिया गया। हालांकि अंतिम निर्णय में इसे शामिल नहीं किया गया।
कब से लागू होंगे नए दरें?
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसका सीधा असर रोजमर्रा की कई वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा, जिससे लोगों को आने वाले त्योहारों के मौसम में कुछ राहत मिल सकती है।
राज्यों की चिंता भी दूर होगी
जीएसटी काउंसिल ने यह भी कहा है कि राज्यों को राजस्व हानि न हो, इसके लिए क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) और अन्य उपायों पर भी विचार चल रहा है।