देवरिया शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे बने मजार प्रकरण की सुनवाई एक बार फिर टल गई। गुरुवार को विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी (एसडीएम सदर) के न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन एसडीएम की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की गई है।
यह मजार सरकारी भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जाने का आरोप झेल रहा है। वर्ष 2019 से ही इस प्रकरण पर लगातार शिकायतें होती रही हैं। भाजपा नेता नवीन सिंह, श्रीनिवास मणि, मारकंडेय प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजन यादव और अंबिकेश पांडेय सहित कई लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
जांच के बाद आरोप सही पाए गए और आरबीओ (रेगुलेटेड बिल्डिंग ऑपरेशन) एक्ट की धारा 10 के तहत मामला नियत प्राधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। विपक्षी प्रबंध समिति को 14 दिसंबर 2019 को नोटिस भी जारी किया गया था।
हालांकि, पिछले पांच वर्षों से लगातार सुनवाई की तारीखें बढ़ती रही हैं। गुरुवार को भी निर्धारित सुनवाई एसडीएम की अनुपस्थिति के चलते नहीं हो सकी। इस कारण मामले के समाधान में लगातार देरी हो रही है। अब देखना होगा कि 25 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोई ठोस निर्णय निकलता है या नहीं।