नई दिल्ली, 22 सितंबर – नवरात्रि के पहले दिन देशभर को बड़ी राहत और झटका दोनों मिला है। केंद्र सरकार ने सोमवार से नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST 2.0) लागू कर दिया है। इसके तहत जरूरत की कई चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन गुड्स पर टैक्स दरें बढ़ गई हैं।
क्या हुआ सस्ता
जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं की कीमत घट गई है। अब ग्राहक पहले से कम दाम पर ये सामान खरीद सकेंगे:
- साबुन
- शैम्पू
- बेबी डायपर
- मंजन
- रेजर
- आफ्टर-शेव लोशन
कंपनियों ने नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को पुराने और नए दामों में फर्क साफ दिखाई देगा।
क्या हुआ महंगा
सरकार ने लग्जरी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया है। पहले इन पर 28% GST लगता था, लेकिन अब यह 40% तक बढ़ा दिया गया है।
तंबाकू उत्पाद
- गुटखा
- चबाने वाला तंबाकू
- सिगरेट
- छोटे-बड़े सिगार
लग्जरी वाहन और बाइक
- पेट्रोल कार (1200CC से ज्यादा इंजन वाली)
- डीजल कार (1500CC से ज्यादा इंजन वाली)
- बाइक (350CC से ज्यादा इंजन वाली)
ड्रिंक्स और अन्य प्रोडक्ट्स
- सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- शुगर ऐडेड कोल्ड ड्रिंक्स
- कैफीन युक्त ड्रिंक्स
- लग्जरी घड़ियां
- आर्टिक जूलरी
- प्राइवेट एयरक्राफ्ट और स्पोर्ट्स बोट
- कोक और लिग्नाइट
नए GST स्लैब
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए सिर्फ तीन प्रमुख स्लैब रखे हैं:
- 5% स्लैब – रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं
- 18% स्लैब – सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं
- 40% स्लैब – लग्जरी और सिन गुड्स