देवरिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखते हुए देवरिया प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दो दिनों के लिए शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम निष्पक्ष मतदान और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, देवरिया जिले की बिहार सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानें — जिनमें देशी, विदेशी, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07 भाग और ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें शामिल हैं — 4 नवंबर, 2025 की शाम 6:00 बजे से 6 नवंबर, 2025 की शाम 6:00 बजे तक बंद रहेंगी।
इसी प्रकार, 14 नवंबर, 2025 को जब बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, उस दिन भी मतगणना स्थल से तीन किलोमीटर की सीमा के भीतर आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि बंदी की अवधि में यदि किसी भी दुकान को खुला पाया गया, तो संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस अवधि में किसी भी दुकान मालिक को किसी प्रकार का प्रतिफल या छूट नहीं दी जाएगी।
प्रशासन ने आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और शराब की अवैध आवाजाही व तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है।
गौरतलब है कि देवरिया जिले की सीमाएँ सिवान और गोपालगंज (बिहार) से सटी हुई हैं, जहाँ 6 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान और 14 नवंबर को मतगणना निर्धारित है। प्रशासन का मानना है कि यह कदम चुनाव अवधि में शराब के दुरुपयोग पर नियंत्रण और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



