लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लोमड़ी और सियार के हमले में मृत्यु को अब राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इसके तहत, ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को ₹4 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नई सूची में अब तक कुल 11 वन्यजीवों को शामिल किया गया है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, बैल आदि को श्रेणी-1 में रखा गया है, जिनके हमले में मृत्यु पर ₹5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित है। वहीं लोमड़ी और सियार को श्रेणी-2 में स्थान दिया गया है, जिसमें ₹4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
सरकार के इस निर्णय से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी, जहां ऐसे वन्यजीवों के हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं।
मधुमक्खी के हमले को राहत सूची में नहीं मिली जगह
राज्य आपदा की श्रेणी में मधुमक्खियों के हमले से हुई मृत्यु को शामिल किए जाने का प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया था, लेकिन इसे फिलहाल अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही, भवन या दीवार गिरने जैसी घटनाओं को भी राज्य आपदा से बाहर रखा गया है।